Supreme Court के नोटिस में राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव, ED-IPAC बहस में नया मोड़

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Supreme Court के नोटिस में राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव

Supreme Court ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की एक पिटीशन के जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP), कोलकाता पुलिस के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत कई टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित रेस्पोंडेंट दो हफ़्ते के अंदर अपने काउंटर एफिडेविट फाइल करें। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को होगी।

ED ने आरोप लगाया कि IPAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) परिसर में चल रही जांच में ज़बरदस्ती दखल दिया गया और जांच अधिकारियों के काम में रुकावट डाली गई। इस संदर्भ में, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की डिवीजन बेंच ने राज्य प्रशासन की भूमिका पर अहम सवाल उठाए।

CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ कहा है कि IPAC ऑफिस में लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज और आसपास के इलाकों में लगे दूसरे कैमरों के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जांच के लिए कोई भी जानकारी या सबूत नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने IPAC का इंस्पेक्शन करने गए ED अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की FIR पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक, जब तक मामला कोर्ट में है, यह FIR जांच प्रोसेस पर असर डाल सकती है।

ED का क्या आरोप है?

ED का दावा है कि वे फाइनेंशियल जांच के तहत प्रतीक जैन के घर और उससे जुड़ी IPAC जगहों पर रेड करने गए थे। उस समय, राज्य पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में जांच में रुकावट डाली गई। ED के मुताबिक, यह सेंट्रल एजेंसी के संवैधानिक अधिकार में दखल है।

तृणमूल का रिएक्शन: कुणाल घोष ने क्या कहा?

हालांकि इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में कड़ी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल संयमित रुख अपनाया है। पार्टी के प्रवक्ता और नेता कुणाल घोष ने कहा,
“यह पूरी तरह से कानूनी मामला है और अभी कोर्ट में है। इस समय, हम कोई राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाहते। हमारे सीनियर वकील और एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को देख रहे हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के कैंपेन कंसल्टेंट हैं और उनके पास पार्टी की चुनावी स्ट्रैटेजी से जुड़ी बहुत सी सेंसिटिव जानकारी है। कुणाल घोष ने आरोप लगाया,
“BJP हमारी पार्टी के कैंपेन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए ED का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसी डर से हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी के डेटाबेस को बचाने के लिए दखल दिया है।”

ED जांच में दखल के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया
ED जांच में दखल के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया

तृणमूल ने उठाया ‘समय का सवाल’

कुणाल घोष ने आगे सवाल उठाया,
“अगर 2020 या उससे पहले का कोई ED केस इतना ज़रूरी था, तो वे पाँच-छह साल तक चुप क्यों थे? आज जब बंगाल में चुनाव नज़दीक हैं तो यह ऑपरेशन क्यों?”

उनके मुताबिक, जब प्रतीक जैन IPAC में एक्टिव थे, तो प्रशांत किशोर उस ऑर्गनाइज़ेशन का मेन चेहरा थे। लेकिन अब, पार्टी का आरोप है कि यह ऑपरेशन इसलिए किया गया क्योंकि प्रतीक जैन तृणमूल के कैंपेन कंसल्टेंट थे।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह मामला बहुत सेंसिटिव है और इससे जुड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
किसी भी सेंट्रल एजेंसी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की चुनावी एक्टिविटी में दखल देने का हक नहीं है। लेकिन, साथ ही, अगर किसी सीरियस क्राइम की जांच अच्छी नीयत से की जाती है, तो यह सवाल भी अहम है कि क्या पॉलिटिकल पहचान की आड़ में जांच को रोका जा सकता है।

कोर्ट के मुताबिक, अगर इन सवालों का साफ तौर पर हल नहीं निकाला गया, तो भविष्य में अलग-अलग राज्यों में सेंटर और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है।

आगे क्या होगा?

अब फोकस 3 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर है। केस का आगे का रास्ता उस दिन राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोर्ट में पेश की जाने वाली सफाई पर निर्भर करेगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना ​​है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से यह पॉलिटिकल रूप से सेंसिटिव केस और भी अहम हो गया है।

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