फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को यूनियन बजट पेश करने वाली हैं। बजट से पहले ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस बजट में सरकार का एक मुख्य फोकस टैक्स रिफॉर्म, मिडिल क्लास को राहत और इन्वेस्टमेंट-फ्रेंडली पॉलिसी को बढ़ाना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ बजट की तरह इस बार भी टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं।
पिछले कुछ सालों में टैक्स रिफॉर्म को लेकर सरकार का तरीका
हाल के सालों में, सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने पर ज़ोर दिया है। टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाना, ऑनलाइन रिफंड में तेज़ी लाना और टैक्सपेयर्स को सीधी राहत देना, इन तीनों एरिया में लगातार सुधार देखने को मिले हैं। खास तौर पर, 2025 के बजट में करीब 4 करोड़ सैलरी पाने वाले और पेंशन पाने वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई।
नए टैक्स सिस्टम में स्लैब स्ट्रक्चर में बदलाव
2025 के बजट में नए टैक्स सिस्टम में लाए गए बदलाव मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी थे। बदला हुआ टैक्स रेट स्ट्रक्चर था—
₹0 – ₹3 लाख: टैक्स-फ्री
₹3 – ₹7 लाख: 5%
₹7 – ₹10 लाख: 10%
₹10 – ₹12 लाख: 15%
₹12 – ₹15 लाख: 20%
₹15 लाख और उससे ज़्यादा: 30%
इस बदलाव की वजह से, एक सैलरी वाला कर्मचारी सालाना इनकम टैक्स में लगभग ₹17,500 बचा सकता है। वहीं, मिडिल क्लास को हर साल ₹1 लाख तक की इनकम पर पूरी टैक्स छूट के ऐलान से सीधा फायदा हुआ है।
कैपिटल गेन्स टैक्स और इन्वेस्टर्स के लिए राहत
2024 के बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों में बदलाव किए गए, जिससे शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ। खास तौर पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स-फ्री लिमिट को बढ़ाकर ₹1.25 लाख करना ध्यान देने वाली बात थी।
अब, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 के बजट में यह लिमिट और ₹1 लाख बढ़ाकर ₹2.25 लाख की जा सकती है। अगर ऐसा फैसला होता है, तो माना जा रहा है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा।

नए इनकम टैक्स रिजीम में बेसिक छूट बढ़ सकती है
अभी, नए इनकम टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट लिमिट ₹4 लाख है। टैक्स एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप के मुताबिक, कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को ज़्यादा फायदे देने के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर ₹5 लाख कर देना चाहिए। इससे नए टैक्स रिजीम की एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ेगी।
साथ ही, नए रिजीम में अभी टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए छूट नहीं है, जो पुराने रिजीम में मिलती थी। उम्मीद है कि यह छूट 2026 के बजट में नए रिजीम में शामिल की जा सकती है।
क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर्स पर ध्यान दें
2022 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स और 1% TDS लगाने के बाद से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। ट्रांज़ैक्शन कम हो गए और कई इन्वेस्टर्स को मार्केट छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।
अब क्रिप्टो इंडस्ट्री सरकार से टैक्स स्ट्रक्चर में ढील देने की मांग कर रही है। अगर बजट 2026 में टैक्स रेट में कमी या TDS में कमी जैसी कोई घोषणा होती है, तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स में राहत की संभावना
1 अप्रैल, 2023 से लागू हुए नए नियमों के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की बिक्री से मिलने वाले प्रॉफ़िट को शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन माना जा रहा है और इस पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। इस वजह से, इन्वेस्टर्स के असली रिटर्न में काफी कमी आई है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस बजट में सरकार डेट फंड इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टैक्स में राहत की घोषणा कर सकती है, जिससे यह इन्वेस्टमेंट मीडियम लंबे समय में फिर से आकर्षक हो जाएगा।
- कुल मिलाकर, यूनियन बजट 2026 टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम पड़ाव हो सकता है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बजट इन तीन बातों पर पेश किया जाता है – मिडिल क्लास को राहत, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा, और टैक्स सिस्टम को और आसान बनाना – तो इससे आम आदमी के साथ-साथ इकोनॉमी का भी भरोसा मजबूत होगा।